Teacher Transfer Posting: बिहार शिक्षा विभाग ने स्थानांतरित शिक्षकों के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर स्थानांतरण आदेश जारी किया है। योगदान या घोषणा 30 जून 2025 तक करना अनिवार्य है, अन्यथा स्थानांतरण स्वतः रद्द माना जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…
स्थानांतरण आदेश और प्रक्रिया
बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने विशेष कारणों से स्थानांतरित शिक्षकों के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी शिक्षकों को 30 जून 2025 तक अपने नवीन विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा।
इसके लिए शिक्षक पोर्टल पर लॉग इन करके स्थानांतरण आदेश और योगदान प्रतिवेदन प्रपत्र डाउनलोड करेंगे। इस पर हस्ताक्षर कर प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराकर इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
घोषणा न करने पर रद्द होगा स्थानांतरण
जो शिक्षक योगदान नहीं देना चाहते, उन्हें पोर्टल से घोषणा पत्र डाउनलोड कर, हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा। घोषणा के बाद वे 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए अयोग्य माने जाएंगे।
अवकाश पर शिक्षक क्या करें?
जो शिक्षक मातृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश या उपार्जित अवकाश पर हैं, वे योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर इसे ईमेल या किसी अन्य माध्यम से प्रधानाध्यापक को भेज सकते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा “on leave” लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित दस्तावेज वापस भेजने पर शिक्षक इसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
30 जून अंतिम तिथि
30 जून 2025 तक स्थानांतरण विद्यालय में योगदान या घोषणा अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित समय के बाद कोई कार्रवाई नहीं करने पर स्थानांतरण 1 जुलाई 2025 से स्वतः रद्द मान लिया जाएगा।
जैसे ही शिक्षक पोर्टल पर योगदान की तिथि दर्ज करते हैं, उन्हें पूर्व विद्यालय से विरमित मान लिया जाएगा।